सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, स्वामी अग्निवेश मामले में नहीं होगी सीबीआई जांच

punjabkesari.in Monday, Sep 17, 2018 - 08:57 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और झारखण्ड के पाकुड़ जिले में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश् पर हाल ही में हुये हमलों की सीबीआई की जांच का आदेश देने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूॢत एल नागेश्वर राव की पीठ ने इन घटनाओं की सीबीआई से जांच का आदेश देने से इंकार कर दिया परंतु स्वामी अग्निवेश को अपनी सुरक्षा के लिये सक्षम प्राधिकारी के यहां प्रतिवेदन करने की छूट प्रदान कर दी। अग्निवेश का दावा था कि झारखण्ड में पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर रही है और राज्य के एक कैबिनेट मंत्री ने उन्हें ‘फरेबी’ बताया है।

पीठ ने पाकुड़ की 17 जुलाई और दिल्ली की 18 अगस्त की घटनाओं के बारे में दर्ज दो प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने और उसे सीबीआई को सौंपने से भी इंकार कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ वह सही या गलत है। परंतु राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते।’’

अग्निवेश के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि झारखण्ड के एक कैबिनेट मंत्री ने उन्हें ‘फरेबी’ बताया है और ऐसी स्थिति में वह उस राज्य की पुलिस से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकुड़ और दिल्ली में भाजपा के सदस्यों ने उन पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने 80 वर्षीय अग्निवेश को सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आप (अग्निवेश) सीबीआई जांच के लिलये उच्च न्यायालय जा सकते हैं और जहां तक आपकी सुरक्षा का संबंध है तो इसके लिये आप सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।’’ पीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों मे याचिका वापस ले ली गयी है।


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Yaspal

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