DA Hike News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशनर्स और कर्मचारियों में भेदभाव खत्म करेगी सरकार, मिलेगा बराबर DA HIKE

punjabkesari.in Saturday, Apr 11, 2026 - 08:25 AM (IST)

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाते समय राज्य सरकारें नौकरी कर रहे कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों के बीच कोई फर्क नहीं कर सकतीं।

क्या है पूरा मामला?
यह विवाद साल 2021 में तब शुरू हुआ जब केरल सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पेंशनभोगियों को कम महंगाई राहत (DR) देने का निर्णय लिया।

भेदभाव: उस समय काम कर रहे कर्मचारियों को 14% DA दिया गया, जबकि पेंशनर्स को मात्र 11% DR थमा दिया गया। केरल सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि वित्तीय संकट के कारण वे दोनों वर्गों को समान भुगतान नहीं कर सकते और यह उनका एक 'पॉलिसी मैटर' (नीतिगत मामला) है।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सरकार की सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित रहीं:

 -पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 (Right to Equality) का सीधा उल्लंघन है। 
-कोर्ट ने साफ कहा कि महंगाई की मार एक कामकाजी कर्मचारी और एक पेंशनभोगी, दोनों पर "समान रूप से" पड़ती है। खाने-पीने और रहने की चीजें दोनों के लिए एक ही रेट पर महंगी होती हैं। 
-अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि "आर्थिक तंगी" का हवाला देकर किसी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।

हजारों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा है। अब KSRTC को अपने हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को उसी दर से एरियर और महंगाई राहत देनी होगी, जो वर्तमान कर्मचारियों को मिल रही है। हालांकि इससे निगम पर करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह जीत एक बड़ी राहत लेकर आई है। 
 


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Content Editor

Anu Malhotra

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