भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को कोर्ट से ''सुप्रीम'' राहत, महिलाओं के कपड़ों पर दिए बयान में नहीं होगा मामला दर्ज
punjabkesari.in Friday, Apr 21, 2023 - 09:32 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिलाओं के कपड़ों के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक तंत्र की स्थापना की जाए।
पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता- दिल्ली निवासी अंजली पटेल और अन्य को बयान से शिकायत है, तो वे निचली अदालत सहित किसी उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकते हैं। भाजपा नेता विजयवर्गीय ने छह अप्रैल को कहा था कि "भद्दे कपड़े पहनने वाली" महिलाएं शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। रामायण में शूर्पणखा राक्षसों के राजा रावण की बहन है। इंदौर में एक समारोह में की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर महिला समूहों ने विजयवर्गीय की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें ‘‘महिला विरोधी'' बताया था।