शिवसेना के महाराष्ट्र में बीफ खाने पर रोक हटी

punjabkesari.in Friday, May 06, 2016 - 03:19 PM (IST)

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून के कुछ हिस्से खारिज कर दिए हैं। इन हिस्सों को खारिज करते ही महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से बीफ आयात, खाने और रखने पर लगी रोक हट गई है। यह रोक पिछले साल फरवरी में लगी थी। हालांकि गोवंश हत्या पर बैन लगा रहेगा।
 
 
इस कानून को चुनौती देने वाले आरिफ कपाडिय़ा और वकील हरीश जगतियानी ने कहा था कि यह बैन मुंबई की बहु-सांस्कृतिके विरुद्ध है। कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में बीफ रखना और खाना जुर्म नहीं माना जाएगा। अन्य राज्यों में कटा गोमांस महाराष्ट्र में लाया जा सकता है। गौर हो कि बीफ को लेकर शिवसेना भी काफी विरोध जताती रही है।
 

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