Budget 2024: म्यूचुअल फंड के SIP इनवेस्टरों को बड़ा झटका
punjabkesari.in Tuesday, Jul 23, 2024 - 02:40 PM (IST)

नेशनल डेस्क: Budget 2024 में म्यूचुअल फंड के SIP इनवेस्टरों के लिए बड़ा झटका लगा। लांग टर्म कैपिटल गेन यानी 2 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई होल्डिंग यानि की म्यूचुअल फंड में लगाई इनवेस्टमेंट पर सरकार ने टैक्स बढ़ दिया है। बता दें कि अभी तक टैक्स 10 प्रतिशत था जिसे अब बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है। इन घोषणाओं के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है।
वहीं दूसरी ओर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के साथ ही कैपिटल गेन टैक्स लिमिट भी बढ़ा दी है। अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये सालाना थी। यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होगा।
उदाहरण के तौर पर अगर निवेशक हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करे तो 20 साल में निवेशक को 66.35 लाख रुपये मिलेंगे। निवेशक हर महीने के हिसाब से 5 हजार रुपये जमा करेगा यानी 20 साल वह निवेशक कुल 12 लाख रुपये जमा करेगा। अगर इस राशि पर 12 फीसदी के हिसाब से रिटर्न का आकलन किया जाए तो कुल रिटर्न करीब 49 लाख का होगा। ऐसे में राशि बैंक में ट्रांसफर करने पर आपको पहले 10 प्रतिशत टैक्स देने के बाद आपको करीब 46 लाख मिलेगा लेकिन अब सरकार ने 10 प्रतिशत का टैक्स बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है जिसके बाद अब निवेशक को अपनी 46 लाख की रकम घटकर करीब 44 लाख हो जाएगी।