शर्मनाक! टीचर की बिगड़ी नियत, अपनी ही नाबालिग छात्रा को बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा...
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 02:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक लेक्चरर को नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो वायरल करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
दोषी लेक्चरर की पहचान मानस रंजन बारिक के रूप में हुई है, जो रसगोबिंदपुर इलाके का रहने वाला है। वह एक कॉलेज में कार्यरत था जहाँ पीड़िता साल 2022 में साइंस स्ट्रीम की छात्रा थी।
शादी का झांसा देकर शोषण: पीड़िता ने 29 मार्च, 2022 को बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि मानस रंजन ने उससे शादी का झूठा वादा किया और कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिए थे।
समझौते के बाद भी नहीं सुधरा: पीड़िता ने बताया कि जब पहली बार आरोपी ने सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल किए थे, तो दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ था। आरोपी ने वादा किया था कि वह सारी तस्वीरें और वीडियो हटा देगा। लेकिन, उसने ऐसा करने के बजाय उन तस्वीरों को फिर से वायरल कर दिया।
कोर्ट का फैसला
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 30 मार्च, 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सात गवाहों के बयान और 25 साक्ष्यों की जांच की। पुलिस द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने मानस रंजन बारिक को दोषी करार दिया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई।
इसके अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है। इसी तरह के एक अन्य मामले में, जाजपुर जिले की एक अदालत ने भी एक व्यक्ति को नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में 30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसले दिखा रहे हैं कि ऐसे घिनौने अपराधों के प्रति अब कानून सख्त हो रहा है।