पश्चिम बंगाल में दिवाली पर पटाखों पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Monday, Nov 01, 2021 - 04:59 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर covid-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर बैन लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर कोई फैसला पारित करना है तो पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष भी सुनना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और जस्टिस अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों से कहा कि राज्य तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैरवी करने वाले वकीलों को इस बारे में सूचित किया जाए कि इस प्रकरण पर सुनवाई आज दोपहर 3 बजे होगी।

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्होंने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत प्रतिवादियों के लिए पेश होने वाले वकीलों की याचिका की प्रतियां पहले ही email के जरिए भेज दी है। पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अगर कोई भी आदेश पारित किया जाना है तो राज्य तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सुनना पड़ेगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थायी वकीलों को पहले ही प्रति दी जा चुकी है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। हम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को स्थायी वकीलों को यह सूचित करने की अनुमति देते हैं कि इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी और वे उचित दिशा निर्देशों के साथ उपलब्ध रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में से एक याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का हाईकोर्ट का 29 अक्तूबर को दिया आदेश स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट  ने सभी राज्यों में अनुमेय सीमा में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Related News