सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने से SC का इनकार, 28 मार्च को अगली सुनवाई
punjabkesari.in Monday, Mar 11, 2019 - 12:26 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट 28 मार्च को फैसला करेगी कि इसके लिए संवैधानिक पीठ की जरूरत है या नहीं।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। हम इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर न्यायिक परीक्षण करने पर अगली तारीख को विचार करेंगे। ये तय करेंगे की इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और कानून पर रोक लगाने से इंकार किया था।
दरअसल यूथ फॉर इक्वेलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है।