Money laundering case: एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Jul 30, 2024 - 01:13 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक की ओर से पेश वकील की इस दलील पर गौर किया कि वह विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं।

ईडी के वकील ने नहीं किया जमानत का विरोध 
शीर्ष अदालत ने कहा कि मिल्क की मेडिकल जमानत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम चिकित्सा जमानत को स्थायी किया जा सकता है। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में फरवरी 2022 में मलिक को गिरफ्तार किया था।

22 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे नवाब मलिक 
नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से राहत मांगी थी और दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से भी पीड़ित हैं। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत भी मांगी थी।मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इब्राहिम, जो एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों का मुख्य आरोपी है, तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।


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Content Editor

rajesh kumar

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