SC का फैसला, 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं लेंगे दही हांडी में हिस्सा

punjabkesari.in Wednesday, Aug 17, 2016 - 03:01 PM (IST)

नई दिल्लीः जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी के उत्सव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं होगी। 

बता दें महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में 2014 के एक फैसले को स्पष्ट करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त, 2014 को मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक, दही-हांडी उत्सव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न रखने की बात कही गई थी।


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