कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की इजाजत, SC ने कहा- कानून के साथ न करो खिलवाड़

punjabkesari.in Wednesday, Jan 30, 2019 - 12:31 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दे दी है। न्यायालय की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर उन्हे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। 
PunjabKesari

शीर्ष अदालत ने कार्ति से आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि वह कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें। 
PunjabKesari

पीठ ने कहा कि कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं। पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
  PunjabKesari

कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। पीठ उनकी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’का कार्यालय ब्रिटेन में पंजीकृत है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

vasudha

Recommended News

Related News