INX मीडिया मामले में कार्ति को राहत, दिल्ली HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Mar 09, 2018 - 04:08 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्‍ली हाई काेर्ट ने आज आइएनएक्‍स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है। कार्ति की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। कार्ति ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि यह अंतरिम सुरक्षा 20 मार्च तक के लिए मिली है। 

अगली सुनवाई तक नहीं हो सकती गिरफ्तारी
न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट नेयह राहत प्रदान करते हुये स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। अदालत ने धन शोधन मामले में समन जारी किये जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कार्ति को कल उच्चतम न्यायालय ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय जाये। इसके बाद याचिका दायर की गई।
 


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