दिल्ली में 55 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द; सड़कों पर दिखा तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए नए नियम?
punjabkesari.in Monday, Apr 14, 2025 - 06:30 AM (IST)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए नई सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। 2024 से लागू इन दिशा-निर्देशों के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल या CNG गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
यह फैसला पर्यावरण संरक्षण, वाहन जाम में कमी, और सड़क सुरक्षा जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
क्या है 'End of Life' वाहनों की परिभाषा?
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि:
-
10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां
-
15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल और CNG गाड़ियां
अब दिल्ली की सड़कों पर न तो चल सकेंगी और न ही सार्वजनिक स्थानों पर पार्क की जा सकेंगी।
सरकार ने इस श्रेणी में आने वाले 55 लाख से अधिक वाहनों की एक सूची तैयार कर परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है।
सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध
इन प्रतिबंधित वाहनों को:
-
सड़क किनारे,
-
सार्वजनिक पार्किंग,
-
यहां तक कि घर के बाहर की जगह में भी पार्क करना अब पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।
वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध 3 वैकल्पिक विकल्प
दिल्ली सरकार ने इन वाहनों को रखने या निपटाने के लिए निम्नलिखित तीन विकल्प सुझाए हैं:
1. निजी पार्किंग में सुरक्षित रूप से रखें
-
यदि वाहन मालिक वाहन को रखना चाहता है तो उसे केवल अपने निजी परिसर में (private parking) पार्क किया जाना चाहिए।
-
यह साझा (shared) या सार्वजनिक (public) पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
2. अन्य राज्य में स्थानांतरित करें
-
वाहन मालिक "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)" लेकर वाहन को एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं।
3. वाहन को स्क्रैप करें
-
वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के ज़रिए स्क्रैप किया जा सकता है।
-
इसके लिए "Voluntary Vehicle Scrapping Application (VVSA)" पोर्टल का उपयोग करें।
-
स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर (road tax) में छूट दी जाएगी।
अवैध वाहन रखने या चलाने पर जुर्माना और कार्रवाई
यदि कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो:
-
ऐसे वाहन को जब्त किया जा सकता है।
-
वाहन मालिक पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
-
जल्द ही ऐसी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा, जिससे इनका चलना असंभव हो जाएगा।