RBI New Rule: बदल गया चेक क्लियरिंग सिस्टम, 4 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
punjabkesari.in Saturday, Aug 30, 2025 - 06:01 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 'Continuous Clearing and Settlement on Realisation' नाम का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से चेक की क्लियरिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। RBI ने यह आदेश बैंकों के लिए जारी किया है। इसके तहत बैंकों में लगातार चेक क्लियर होते रहेंगे, जिससे ग्राहकों को पेमेंट मिलने में देरी नहीं होगी। यह बदलाव दो चरणों में लागू किया जाएगा।
जल्द क्लियर होगा आपका चेक-
अभी तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक को एक साथ कई बैचों में प्रोसेस किया जाता था, जिससे क्लियर होने में समय लगता था। अब नए सिस्टम के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक में जमा किए गए चेक को तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस में भेज दिया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और ग्राहकों को जल्द से जल्द पेमेंट मिल सकेगी।
दो चरणों में लागू होंगे नए नियम-
यह नया सिस्टम दो चरणों में लागू किया जाएगा:
- पहला चरण (4 अक्टूबर, 2025 से): इस चरण में बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक की पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर बैंक तय समय पर वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है, तो चेक को अप्रूव्ड मान लिया जाएगा और सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा।
- दूसरा चरण (3 जनवरी, 2026 से): इस चरण में नियम और भी सख्त होंगे। बैंकों को चेक की वेरिफिकेशन सिर्फ 3 घंटे में करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर बैंक को कोई चेक सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच मिलता है, तो उसे दोपहर 2 बजे तक वेरीफाई करना होगा।
एक घंटे में खाते में जमा होगा पैसा-
जब सेटलमेंट पूरा हो जाएगा, तो क्लियरिंग हाउस बैंक को कंफर्मेशन डिटेल भेजेगा। इसके बाद बैंक को ग्राहक के खाते में पैसे एक घंटे के अंदर जमा करने होंगे। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सेटलमेंट के जोखिम को कम करना, काम की दक्षता में सुधार लाना और ग्राहकों को एक बेहतर और तेज सुविधा प्रदान करना है। अब चेक क्लियर होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पैसों का लेनदेन पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगा।