RBI New Rules: 1 नवंबर से RBI के नए नियम लागू, बैंक अकाउंट और लॉकर्स को लेकर बड़ा फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 04:43 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और अन्य सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए नॉमिनेशन से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे और इसके तहत सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी।

नॉमिनेशन के नियम अब होंगे सख्त और स्पष्ट
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कोई ग्राहक नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेगा, बैंक को इसे तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार करने और रसीद देने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही पासबुक या टर्म डिपॉजिट रसीद पर स्पष्ट रूप से ‘Nomination Registered’ अंकित करना अनिवार्य होगा। इससे नॉमिनेशन का रिकॉर्ड हमेशा पारदर्शी रहेगा।

ग्राहक चाहे तो लिखित रूप से नॉमिनेशन से इंकार भी कर सकते हैं, और बैंक इस कारण से खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता। इसके अलावा, नॉमिनेशन को कैंसिल, बदलने या अपडेट करने की सुविधा भी दी जाएगी, और हर बदलाव पर ग्राहक को लिखित प्रमाण दिया जाएगा।

नॉमिनी की मृत्यु पर क्या होगा
RBIने स्पष्ट किया है कि यदि किसी खाते में एक से अधिक नॉमिनी हैं और उनमें से कोई नॉमिनी पैसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाता है, तो उसका नॉमिनेशन स्वतः समाप्त माना जाएगा। वैध नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप क्लॉज होने पर बैंक खाता धारक की मृत्यु पर धनराशि सीधे नॉमिनी या उत्तराधिकारी को जारी कर सकता है।
 


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Content Editor

Anu Malhotra

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