नोट प्रतिबंध समस्या: सवाल-जवाब से समझें कैसे पाएंगे 500,1000 के नोटों से छुटकारा

punjabkesari.in Thursday, Nov 10, 2016 - 01:52 AM (IST)

नई दिल्ली: मंगलवार रात पीएम मोदी के आर्थिक जगत में ऐतिहासिक फैसले के बाद आमजन का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। अनायास आधी रात से 500 और 1000 के नोटों पर लगे प्रतिबंध से लोगों के जहन में निरंतर एक ही सवाल उठ रहा है कि मेरे पास पहले से मौजूद इस धन का क्या करूं? इसके अलावा भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आमजन के जहन में उठने वाले इन सवालों को सामान्य और सहज तरीकें से ऐसे समझें।

1) एक बार में मैं कितना धन जमा कर सकता हूं?
एक बार में धन जमा करने की कोई लिमिट नहीं है लेकिन बैंक में आपको अपनी केवाईसी (क्नो योर क्सटूमर) अपडेट करानी होगी। इसके अलावा एक बार में आप केवल 50,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। धन जमा करने की हर क्रिया पर आयकर विभाग ने पैनी नजर रखी हुई है। यदि आप एक माह में 50,000 रुपए कमाते हो और बैंक में एक बार में ही 5 लाख रुपए डिपोजिट करते हो तो बैंक आप से सवाल जरूर पूछेगा। 

2) उनका क्या जिन्हें अभी सैलरी मिली है और उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है?
यदि उनके पास बैंक अकाउंट है, वे कहीं भी उस बैंक की ब्रांच से धन जमा कर सकते हैं। आईडी कार्ड केवल उन्हीं के लिए आवश्यक है जो अपने पुराने नोटों को बदलना चाहते हैं। धन की एक छोटी राशी जमा करने पर कोई समस्या नहीं होगी। यदि उनके पास न तो कोई आईडी कार्ड है और न ही कोई बैंक अकाउंट तो वे आपको एक आथोराईजड लैटर दे देंगे, इसके इस्तेमाल से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वहां भी अपने धन को जमा कर सकते हैं। 

3) यात्रियों का क्या जो अपनी फॉरेन करंसी को बदलना चाहते हैं?
सरकार ने यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मनी एक्सचेंज के लिए काउंटर बनाए हुए हैं, जहां यात्रीगण भारत की नई करंसी में अपने नोट बदल सकें। मनी एक्सचेंज की लिमीट 5000 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। 

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4) मैं अभी भारत में नहीं हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
आप किसी भी अपने करीबी भारतीय निवासी को एक ऑथोराइजड लैटर लिखकर उसे आपके बैंक में धन जमा करने का अधिकार दे सकते हैं और आपके ओर से वह धन जमा कर सकता है।

5) आपातकाल (हॉस्पीटल, यात्रा और दवाइयां) में कैस की आवश्यकता होगी, मैं क्या करूं?
सरकारी अस्पताल से डिसचार्ज होने में , बस, ट्रेन, ऐरोप्लेन आदि के टिकट खरीदने में आप 500 और 1000 केनोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 72 घंटों के अंदर-अंदर।

6) नोट बदलने के लिए मैं कहां जा सकता हूं?
नोट बदलने के लिए आप आरबीआई ब्रांच और उसके कामर्शियल बैंक जैसे (आरआरबीएस, यूसीबी, स्टेट को-ओपरेटिव बैंक) और किसी भी डाकघर में जा सकते हैं। 

7) क्या मुझे अपने बैंक की ब्रांच पर जाना चाहिए?
4000 से अधिक धन कैश में लेने के लिए आप किसी भी बैंक की ब्रांच पर जा सकते हैं लेकिन अपना आईडी प्रूफ अवश्य लेकर जाएं। यदि किसी अन्य बैंक की ब्रांच पर जाते हैं तो वहां बैंक का अकाऊंट नंबर और सत्यापित आईडी प्रूफ लेकर जान होगा, क्योंकि इस दरमियान अन्य ब्रांच आपके अकाऊंट से मनी का ट्रांजेक्शन करेगा। 

8) मुझे खुद बैंक जाना चाहिए या मैं अपने किसी प्रतिनिधित्व को भेज सकता हूं?
यह सुगम होगा कि आप खुद बैंक जाएं। किन्ही परिस्तिथियों में आप किसी को भेजते हैं तो लिखित में आथोराइजड लैटर प्रतिनिधित्व को देना होगा। बैंक में लेनदेन के दौरान प्रतिनिधित्व को स्तायपित आईडी प्रूफ और लैटर दिखाना होगा।

9) कितने समय तक मैं मनी एक्सचेंज कर सकता हूं?
मनी एक्सचेंज की अवधि 30 दिसंबर 2016 को खत्म हो जाएगी। कार्मेशियल बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, रिजनल रूरल बैंक, स्टेट को-ओपरेटिव बैंक और आरबीआई इस तिथि तक ही मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तय की गई समय अवधि में यदि आप मनी एक्सचेंज करने से रह जाते हो तो अंतिम विशेष अवसर आरबीआई ऑफिस रह जाता है। जहां आप अपने पुराने नोटों को जमा कर सकते हैं। 

10) यदि मुझे कोई समस्या है तो मैं क्या करूं?
आप आरबीआई कंट्रोल रूम को सीधी ई-मेल पबिल्कक्वेरी  जीमेल.कॉम पर मेल कर सकते हो। इसके अलावा आप 022-22602201 और 022-22602944 पर भी कॉल कर सकते हैं। 


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