EPS-95 Pension Scheme: 10 साल की नौकरी, तो पेंशन पक्की, नौकरी में हुआ गैप तो पढ़ें क्या होगा?
punjabkesari.in Wednesday, Aug 28, 2024 - 08:54 AM (IST)
नेशनल डेस्क: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से एक हिस्सा प्रॉविडेंट फंड (PF) के रूप में काटा जाता है। यह PF न केवल आपके रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित बचत के रूप में काम करता है, बल्कि इसके जरिए आपको पेंशन का भी लाभ मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत आपको पेंशन का लाभ कैसे मिलता है, और इसके लिए कितने साल की नौकरी जरूरी है, आइए जानते हैं:
PF कटने से पेंशन कैसे मिलती है?
जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का 12% हिस्सा हर महीने आपके PF खाते में जमा किया जाता है। इस 12% में से नियोक्ता (employer) का योगदान दो भागों में विभाजित होता है:
-8.33%: यह हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है।
-3.67%: यह हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा होता है।
इस तरह से, हर महीने आपके PF खाते में जमा हो रहे पैसे का एक हिस्सा आपके पेंशन के लिए EPS में जाता है। यह EPS हिस्सा आपके रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलता है।
कितने साल की नौकरी जरूरी है?
EPS-95 के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में लगातार 10 साल तक काम किया है, तो आप इस पेंशन योजना के पात्र हो जाते हैं।
अगर आपने 9 साल और 6 महीने (9.5 साल) नौकरी की है, तो इसे 10 साल माना जाएगा।
लेकिन अगर आपकी नौकरी की अवधि 9 साल और 6 महीने से कम है, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप पेंशन खाते में जमा पैसे को रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं।
क्या नौकरी में गैप होने पर पेंशन मिलती है?
अगर आपकी नौकरी में गैप है, लेकिन कुल मिलाकर आपने 10 साल की नौकरी पूरी की है, तो भी आप पेंशन के पात्र होते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक ही हो और सभी नौकरी के दौरान इस्तेमाल किया गया हो। UAN एक ही रहने पर आपकी सभी नौकरियों का PF बैलेंस एक ही खाते में जमा होता रहेगा, जिससे कुल नौकरी की अवधि जोड़कर 10 साल की हो जाती है।
EPS-95 के अन्य नियम
EPS-95 के तहत केवल रिटायरमेंट के बाद ही नहीं, बल्कि कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में भी पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा, यह योजना विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन भी प्रदान करती है।
अंत में बता दें कि EPS-95 योजना आपके PF में जमा होने वाले पैसे का एक हिस्सा पेंशन के रूप में लौटाने की व्यवस्था करती है। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होती है, और इसका लाभ रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, जिससे आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।