98 प्राइवेट स्कूलों को आदेश,10 दिन के भीतर लौटाएं बढ़ी हुई फीस : दिल्ली हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Sep 06, 2017 - 06:17 PM (IST)

नई दिल्ली : प्राइवेट स्कूलों दुारा बढ़ाई गई फीसों को लेकर हाईकोर्ट ने स्कूलों को बढ़ी  फीस लौटाने का आदेश दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि ये फीस 10 दिन के भीतर कैश/एफडीआर/बैंक गारंटी के तौर पर रजिस्ट्ररार को देनी होगी। फीस की ये रकम करीब 100 करोड़ से ऊपर है। 

स्कूलों ने ली मनमानी फीस 
गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया कि 499 स्कूल फीस वापसी के लिए कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं।

अभिभावकों को लौटाएं फीस
पिछले 6 साल में अनिल देव कमेटी अपनी 11 रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुकी है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों ने जरूरत न होने पर भी अपने स्कूल में फीस बढ़ाई है। कोर्ट ने ये 32 महीने (2006 से 2009 तक) की बढ़ी हुई फीस 9 फीसदी ब्याज सहित अभिभावकों को लौटाने का निर्देश स्कूलों को दिया था। लेकिन अब तक 15-20 स्कूलों ने ही ये फीस कोर्ट में जमा कराई है। 

सरकार अपने हाथ में लेगी स्कूलों का प्रबंधन
18 अगस्त को केजरीवाल ने कहा, ''449 स्कूल अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं, हम उनकी मनमानी नहीं सहेंगे। अगर पेरेंट्स से एक्स्ट्रा वसूली गई फीस नहीं लौटाई तो ऐसे स्कूलों का टेकओवर करेंगे।  दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपने हलफनामे में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस न करने की सूरत में दिल्ली सरकार ने 449 स्कूलों को टेक ओवर करने की बात कही थी। सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि पैसा नहीं लौटाने वाले इन सभी प्राइवेट स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है।


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टेक ओवर से सहमत नहीं हाई कोर्ट
हांलाकि, हाईकोर्ट ने सरकार के प्राइवेट स्कूलों को टेक ओवर करने के इरादे पर भी सवाल खड़े कर दिए है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब सरकारी स्कूलों को ही ठीक से चलाने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों को आप टेक ओवर कर कैसे चलाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। 

क्या है मामला?
प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने दिल्ली के कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। कमेटी ने स्कूलों को ज्यादा फीस वसूली को ब्याज समेत लौटाने और इंस्पेक्शन की सिफारिश की है।
 


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