FIR नहीं लिख रही पुलिस? तो जानिए कहां शिकायत कर सकते हैं आप; क्या-क्या हैं विकल्प

punjabkesari.in Wednesday, Aug 20, 2025 - 04:08 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देश में जब भी कोई अपराध या आपराधिक घटना होती है, तो सबसे पहला कदम होता है थाने जाकर FIR दर्ज कराना। लेकिन कई बार थानों में पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देती है। ऐसी स्थिति में आम लोग अक्सर निराश होकर लौट जाते हैं, लेकिन कानून आपको कई वैकल्पिक रास्ते देता है, जिनसे आप न्याय की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही? ये हैं आपके विकल्प:-

- थाने के उच्चाधिकारी को करें शिकायत
सबसे पहले आप एसपी (SP), डीएसपी (DSP) या संबंधित उच्चाधिकारी को लिखित शिकायत दे सकते हैं।

- मजिस्ट्रेट से गुहार लगाएं
अगर पुलिस और उच्चाधिकारी भी FIR दर्ज नहीं करते, तो आप CrPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाकर सीधे FIR दर्ज करवाने की अर्जी दे सकते हैं।

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का करें उपयोग
अब अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। पुलिस की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर से भी शिकायत की जा सकती है।

- मानवाधिकार या महिला आयोग में शिकायत
गंभीर मामलों में आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग या अन्य संबंधित संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं।

हर नागरिक को है FIR दर्ज कराने का अधिकार
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत हर नागरिक को FIR दर्ज कराने का कानूनी अधिकार है। पुलिस बिना उचित कारण बताए FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। आप लिखित या मौखिक दोनों रूपों में अपनी शिकायत दे सकते हैं और उसकी एक कॉपी मुफ्त में लेने का अधिकार भी आपको है। अगर पुलिस अधिकारी शिकायत पर कार्यवाही नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी आप राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, मानवाधिकार आयोग या कोर्ट में सीधी शिकायत कर सकते हैं।


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Content Editor

Harman Kaur

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