PAN-Aadhaar Linking : आ गई नई डेडलाइन, इस तारीख तक नहीं करा पाए लिंक, तो PAN हो जाएगा बंद
punjabkesari.in Thursday, Jun 12, 2025 - 10:50 AM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपके पास पैन और आधार दोनों कार्ड हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है, लेकिन इस बार भी लापरवाही करने पर जेब पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी बात।
पैन और आधार लिंक करना क्यों है जरूरी?
पैन (Permanent Account Number) और आधार दोनों ही भारतीय नागरिकों के लिए अहम दस्तावेज हैं। बैंकिंग, टैक्स रिटर्न, निवेश और सरकारी सेवाओं जैसी कई जगह इनका लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लिंकिंग के कई वित्तीय और कानूनी कार्य अटक सकते हैं।
नई डेडलाइन: 31 दिसंबर 2025
केंद्र सरकार की ओर से अब उन लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की नई आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड बनवाया है। अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग नहीं करते, तो न सिर्फ पैन निष्क्रिय (deactivate) हो सकता है, बल्कि आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
डेडलाइन के बाद जुर्माने का प्रावधान
यदि आप 1 जनवरी 2026 के बाद पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं, तो आयकर विभाग की ओर से आपको इस पर 1000 रुपये का लेट फीस चार्ज देना होगा। साथ ही, हो सकता है कि उस समय लिंकिंग की सुविधा भी बंद कर दी जाए।
कौन करवाए लिंकिंग?
अगर आपने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नंबर नहीं दिया था, और आपका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है, तो आपको यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक करानी ही होगी।
स्टेप-बाय-स्टेप लिंकिंग प्रोसेस
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Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
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होमपेज पर "Quick Links" सेक्शन में जाएं और "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
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पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर "Validate" पर क्लिक करें।
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जरूरी जानकारियाँ भरें और आधार लिंक करने के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP प्राप्त करें और दर्ज करें।
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अंत में, “Validate” बटन पर क्लिक करें और प्रोसेस पूरा करें।
लिंक होने में कितना समय लगता है?
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 7 से 30 दिन का समय लग सकता है। आप इस लिंकिंग की स्थिति को e-Filing पोर्टल पर जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं।
ध्यान देने योग्य बातें:
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पैन निष्क्रिय हो जाने पर आपका टैक्स फाइल करना, बैंक ट्रांजैक्शन या निवेश कार्य रुक सकते हैं।
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जुर्माने से बचने के लिए समय रहते लिंकिंग करा लें।
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जिनके पास आधार एनरोलमेंट ID से पैन बना है, उनके लिए भी यह डेडलाइन लागू है।