Online खाद्य पदार्थ मंगवाते समय रखें इन बातों का ध्यान, FSSAI ने दिए निर्देश

punjabkesari.in Monday, Dec 16, 2024 - 01:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क। आजकल लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऑनलाइन मंगवाते हैं लेकिन क्या आप यह ध्यान रखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ आप मंगवा रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है? यदि उसकी उपभोग की तारीख 45 दिन से कम है तो आपको इसे लेकर सावधान रहना चाहिए। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ऑनलाइन खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं को केवल वही खाद्य पदार्थ डिलीवर करें जिनकी एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन आगे हो। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ाना है।

FSSAI के निर्देश

FSSAI ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एफबीओ के साथ बैठक की और कहा कि:

: लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों का पालन करना जरूरी है। कोई भी दावा सिर्फ उन्हीं खाद्य वस्तुओं पर किया जाए जो उनके फिजिकल लेबल पर स्पष्ट रूप से मौजूद हो।
: एफबीओ से यह भी कहा गया कि वे डिलीवरी ब्वॉय को डिलीवरी के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए उचित प्रशिक्षण दें।
: साथ ही उपभोक्ताओं को एफएसएसएआई लाइसेंस और विक्रेता के पंजीकरण जैसी जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए।

ऑनलाइन शिकायत का तरीका

अगर आप किसी खाद्य पदार्थ के बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो अब यह प्रक्रिया और भी आसान होने वाली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-जागृति एप की शुरुआत करने की योजना बनाई है जो 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस से लॉन्च हो सकता है। इस एप के जरिए आप बोलकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

साथ ही ई-जागृति पोर्टल पहले से ही अस्तित्व में है लेकिन अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया था। इस पोर्टल के पूरी तरह सक्रिय होने पर उपभोक्ताओं को राज्य और जिला उपभोक्ता अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे मोबाइल फोन या ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और संबंधित दस्तावेज भी अपलोड कर सकेंगे।

इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ताओं को वर्चुअल सुनवाई का भी लाभ मिलेगा जिसका मतलब है कि उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। उपभोक्ता अपने मामले की सुनवाई कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

सालाना 5 लाख से ज्यादा शिकायतें

भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता शिकायतें दर्ज होती हैं जिनमें से कई मामले लंबित रहते हैं। अब ई-जागृति पोर्टल और एप के शुरू होने से इन शिकायतों का निपटारा तेजी से होगा और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।

अंत में बता दें कि यह नई पहल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि इससे वे बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन ही पा सकते हैं।


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News Editor

Rahul Rana

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