पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल पर अब देना होगा ज्यादा पैसा, सरकार ने की बढ़ोतरी

punjabkesari.in Monday, Aug 25, 2025 - 09:14 PM (IST)

नेशनल डेस्कः देश में अब 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना महंगा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रीन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। सरकार का मकसद है कि लोग स्वेच्छा से अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराएं और सड़क पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या घटाई जा सके। नए नियमों के तहत अब हल्के मोटर वाहनों से लेकर आयातित गाड़ियों तक के लिए रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल पर मोटी रकम चुकानी होगी।

LMV के लिए रीन्यूअल फीस

20 साल पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल की फीस अब 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह, दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये, और तिपहिया एवं क्वाड्रिसाइकिल वाहनों के लिए 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

आयातित गाड़ियों के लिए रीन्यूअल फीस

अब आयातित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण पर 20,000 रुपये, जबकि चार पहिया या उससे बड़े आयातित वाहनों पर 80,000 रुपये का शुल्क देना होगा। सरकार ने इस फैसले के तहत फरवरी 2025 में संशोधन का मसौदा सार्वजनिक किया था, जिसे 21 अगस्त 2025 को अंतिम रूप दे दिया गया। इससे पहले, अक्टूबर 2021 में भी सरकार ने वाहन पंजीकरण और रीन्यूअल फीस में बढ़ोतरी की थी। सरकार का कहना है कि यह कदम स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि गाड़ियों को उनके निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग की स्थिति के आधार पर रिटायर किया जाए।
 


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News Editor

Rahul Rana

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