Fastag New Rule: फास्टैग का झंझट खत्म! 1 फरवरी से बदल रहा है नियम, इन लोगों को मिलेगी राहत

punjabkesari.in Saturday, Jan 03, 2026 - 01:30 PM (IST)

Fastag New Rule: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने राजमार्गों पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय ‘नो योर वीइकल’ (Know Your Vehicle - KYV) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब यह पूरी प्रक्रिया फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के जिम्मे होगी, जिससे आम जनता को लंबी कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

NHAI के मुताबिक नया नियम लागू होने के बाद नया फास्टैग लेना और उसे एक्टिवेट करना काफी आसान हो जाएगा। पहले फास्टैग सक्रिय होने के बावजूद KYV प्रक्रिया के कारण यूजर्स को देरी और असुविधा झेलनी पड़ती थी। अब इस बाधा को हटाकर टोल भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक 'परेशानी मुक्त' (Hassle-free) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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पुराने यूजर्स के लिए क्या बदल रहा है?

अगर आपके पास पहले से फास्टैग है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने यूजर्स के लिए अब KYV की प्रक्रिया रोजमर्रा की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, NHAI ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मामलों में दोबारा वेरिफिकेशन होगा जहाँ फास्टैग के दुरुपयोग या डेटा में गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी। अगर किसी फास्टैग का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, तो बैंक और अथॉरिटी दोबारा KYV की मांग कर सकते हैं।

बैंकों की बढ़ी जिम्मेदारी

अब फास्टैग एक्टिवेट करने से पहले कानूनी डेटा वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन की जानकारी पूरी तरह सटीक है। NHAI ने बैंकों के वेरिफिकेशन प्रोसेस को और भी सख्त और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क पर वाहन की पहचान और टोल कटौती में कोई तकनीकी खामी न रहे।

 


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News Editor

Radhika

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