अगले महीने सारे चालान हो जाएंगे माफ! अब Lok Adalat में मिलेगा इसका समाधान

punjabkesari.in Tuesday, Feb 04, 2025 - 03:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क। अब इस लोक अदालत में आप अपना पुराने से पुराना ट्रैफिक चालान माफ या कम करा सकते हैं। साल में 4 बार आपको ये मौका मिलता है। जिसमें से पहला मौका आपको 8 मार्च को मिल रहा है। अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए लोक अदालत एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां पर आप अपने चालानों को माफ कराने या उनके जुर्माने को कम कराने की अपील कर सकते हैं।

इस साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगने वाली है जहां आप अपने चालानों का निपटारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस पूरा करना होगा।

किन चालानों को माफ किया जा सकता है?

लोक अदालत में केवल उन्हीं ट्रैफिक चालानों को माफ किया जा सकता है जो सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े होते हैं जैसे:

➤ सीट बेल्ट न पहनना
➤ हेलमेट न लगाना
➤ रेड लाइट जंप करना
➤ ओवर स्पीडिंग

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किन मामलों में चालान माफ नहीं होगा?

अगर आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट या क्रिमिनल केस में शामिल है तो लोक अदालत में आपका चालान माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में आपको कोर्ट में ही पेश होना पड़ेगा।

 

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क्या सभी चालान लोक अदालत में माफ किए जाते हैं?

➤ हर चालान लोक अदालत में माफ नहीं किया जाता।
➤ यदि आपने नशे में गाड़ी चलाई तो चालान माफ कराना बेहद मुश्किल होगा।
➤ आपको उसी जिले की लोक अदालत में जाना होगा जहां आपका चालान कटा है।
➤ अगर आप तय समय पर लोक अदालत नहीं पहुंचे तो आपका चालान माफ नहीं होगा।

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लोक अदालत में चालान माफ कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

लोक अदालत में सीधा जाकर चालान माफ नहीं कराया जा सकता। इसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

 

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👉 रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

➤ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
🔗 nalsa.gov.in
➤ "Apply Legal Aid" ऑप्शन पर क्लिक करें।
➤ अपना नाम, चालान नंबर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
➤ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
➤ तय समय पर लोक अदालत पहुंचकर अपने चालान का निपटारा कराएं।

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वहीं अगर आप लोक अदालत में नहीं जा सकते तो आप वर्चुअल कोर्ट के जरिए भी अपील कर सकते हैं।
 


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Content Editor

Rohini Oberoi

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