देशभर में आज से नया वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की
punjabkesari.in Tuesday, Apr 08, 2025 - 08:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क : 8 अप्रैल 2025 से देशभर में वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में 'कैविएट' दाखिल की है, ताकि कोई भी फैसला बिना सरकार की बात सुने न लिया जाए।
क्या है नया कानून?
- नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत:
- वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।
- वक्फ बोर्डों की भूमिका और अधिकारों में भी सुधार किया गया है, ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग न हो।
- सरकार का कहना है कि यह कानून समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है?
- अब तक 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं।
- याचिकाएं कई राजनेताओं और संगठनों ने लगाई हैं, जैसे:
- कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद
- AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी
- AAP विधायक अमानतुल्लाह खान
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
- जमीयत उलेमा-ए-हिंद
- और अन्य संगठन
इन सभी का कहना है कि नया कानून संविधान के खिलाफ है और इससे समुदाय की संपत्तियों पर खतरा है।
विरोध की तैयारी: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से देशभर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
कैविएट क्या होता है?
- कैविएट एक अर्जी होती है, जिसे कोर्ट में कोई पक्ष दाखिल करता है ताकि कोई भी आदेश बिना उसकी बात सुने पास न हो।
- सरकार ने यह अर्जी डाली है ताकि कोर्ट पहले उसकी बात सुने, फिर कोई फैसला ले।