NCR को मिली राहत, तीन साल और चल सकेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, दिल्ली को राहत नहीं

punjabkesari.in Friday, Oct 13, 2017 - 07:26 PM (IST)

नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर अपने रोक के फैसले में बदलाव किया है। डीजल वाहनों पर पाबंदी को लेकर एनजीटी ने थोड़ी राहत दी है। एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर क्षेत्रों में चलने की छूट दी है। ये छूट पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट, जरूरी सामानों  और पब्लिक अथॉरिटी के कार्यों के लिए दी गई है।

एनजीटी ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों को जरूरी कामों के लिए तीन साल और इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ये वाहन राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से कहा है कि वे कम प्रदूषित और प्रदूषण मुक्त जिलों की पहचान करें। 

इसके बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी। एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ चुकी है। एनजीटी के मुताबिक केंद्र इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती। 

इससे पहले केंद्र सरकार ने एनजीटी में अपील की थी कि वह पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश में संशोधन करे, जिसे एनजीटी ने बदलने से इनकार कर दिया था। बता दें, एनजीटी ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।


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