टूलकिट केस: दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस बोली - हमने नहीं लीक किया दिशा रवि का व्हाट्सऐप चैट

punjabkesari.in Thursday, Feb 18, 2021 - 04:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के मामले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष यह दलील दीं। 

अदालत ने पुलिस को यह हलफनामा दाखिल करने को कहा कि उसने मीडिया को जांच से संबंधित कोई भी सामग्री लीक नहीं की है। सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और कुछ मीडिया घरानों के वकील उपस्थित नहीं थे जिनके नाम याचिका में लिए गए हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। याचिका में मीडिया को उनकी व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है। रवि ने अपनी याचिका में कहा कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित उनकी गिरफ्तारी और मीडिया ट्रायल से काफी दुखी हैं, जहां उन पर प्रतिवादी 1 (पुलिस) और कई मीडिया घरानों द्वारा स्पष्ट रूप से हमला किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनको गिरफ्तार किया जाना पूरी तरह से गैरकानूनी और निराधार था। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा परिस्थितियों में इस बात की काफी आशंका है कि आम जनता इन खबरों से याचिकाकर्ता को दोषी मान ले। याचिका में कहा, इन परिस्थितियों में, और प्रतिवादी को उनकी निजता, उनकी प्रतिष्ठा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करने से रोकने के लिए, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को आगे बढ़ा रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जांच संबंधी सामग्री मीडिया में लीक की जा रही है और पुलिस द्वारा किए जा रहे संवाददाता सम्मेलन पूर्वाग्रह से ग्रसित और उनके निष्पक्ष सुनवाई और उनके निर्दोष होने की संभावना के अधिकार का उल्लंघन करता है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले टूलकिट गूगल दस्तावेज को साझा किया था। च्टूलकिट गूगल दस्तावेज की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, जबकि मुम्बई की वकील जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है।


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Content Writer

Anil dev

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