Mutual Fund New Rule: 1 अप्रैल 2025 से बदलेंगे म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट के नियम, जानें सबकुछ

punjabkesari.in Saturday, Mar 29, 2025 - 01:57 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप भी म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2025 से SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत निवेशकों को डिजिलॉकर की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस नए नियम के आने से निवेश प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और आसान होगी। आइए जानते हैं कि इस बदलाव से निवेशकों को क्या फायदे होंगे और इसे अपनाने की प्रक्रिया क्या होगी।

क्या है Mutual Fund In Digilocker का नया नियम?

SEBI द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के तहत:

1 म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट को डिजिलॉकर से लिंक करना अनिवार्य होगा।
2 निवेशक अपने सभी निवेश दस्तावेज डिजिलॉकर में स्टोर कर सकेंगे, जिससे भौतिक दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाएगी।
3 ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा, जिससे निवेशकों को बार-बार वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा।
4 डेटा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे निवेशकों की व्यक्तिगत जानकारी अधिक सुरक्षित रहेगी।
5 डिजिलॉकर के माध्यम से निवेश संबंधी सभी दस्तावेजों को एक ही स्थान पर डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकेगा।

डिजिलॉकर से म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट जोड़ने के फायदे

दस्तावेजों का डिजिटल स्टोरेज – निवेशकों को भौतिक दस्तावेज संभालने की जरूरत नहीं होगी और डिजिलॉकर में वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे।

तेज और आसान निवेश प्रक्रिया – डिजिलॉकर से जुड़े होने पर नए निवेशकों को अकाउंट खोलने में कम समय लगेगा

ई-केवाईसी की सरलता – डिजिलॉकर के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी जिससे निवेशकों को बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

धोखाधड़ी से सुरक्षा – डिजिलॉकर से जुड़ने पर निवेशकों की जानकारी अधिक सुरक्षित होगी और अनधिकृत एक्सेस की संभावना कम हो जाएगी।

कहीं से भी एक्सेस – डिजिलॉकर में स्टोर दस्तावेजों को किसी भी समय, किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकेगा

कैसे करें डिजिलॉकर से म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट लिंक?

अगर आप अपने म्यूचुअल फंड या डिमेट अकाउंट को डिजिलॉकर से लिंक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1 डिजिलॉकर की वेबसाइट (https://digilocker.gov.in/) या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
2 अपने आधार नंबर के माध्यम से डिजिलॉकर अकाउंट बनाएं।
3 "म्यूचुअल फंड और डिमेट अकाउंट" सेक्शन पर जाएं और लॉगिन करें।
4 अपनी निवेश कंपनियों (AMCs और ब्रोकर) को डिजिलॉकर से लिंक करें।
5 जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सत्यापन पूरा करें।


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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