लड़की का हाथ पकड़कर ''I Love You'' कहना युवक को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

punjabkesari.in Friday, Aug 02, 2024 - 01:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 19 वर्षीय युवक को एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उसे प्यार का इज़हार करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपनी बातों से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
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'चायपत्ती लेने गई थी बेटी तभी...'
घटना सितंबर 2019 की है। पीड़ित लड़की की मां ने साकीनाका थाने में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि बेटी चाय पत्ती लेने के लिए बाजार गई थी। जब वह घर लौटी तो वह रो रही थी। लड़की ने अपनी मां को बताया कि एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर उसे ‘आई लव यू’ कहा है। जिसके बाद लड़की की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की। वहीं, अब 5 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने युवक को 2 साल की सजा सुनाई है।
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लड़की ने खुद उसे मिलने के लिए बुलाया था: आरोपी
आरोपी ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि लड़की ने खुद उसे मिलने के लिए बुलाया था और उनके बीच पहले से प्रेम संबंध थे। जिस पर जज ने कहा कि अगर पीड़िता का आरोपी से अफेयर होता तो वह डर के मारे घटना के बारे में अपनी मां को नहीं बताती। बता दें कि यह मामला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नहीं आया, लेकिन युवक को IPC के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया है। हालांकि आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।  


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Content Editor

Harman Kaur

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