मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली HC ने ED की जमानत रद्द याचिका पर रॉबर्ट वाड्रा को भेजा नोटिस

punjabkesari.in Monday, May 27, 2019 - 12:24 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन से जुड़े मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की यचिका पर सोमवार को उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति चन्दर शेखर ने निचली अदालत के एक अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर वाड्रा को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने वाड्रा को जमानत दी है। अदालत ने इसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा है। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने का आग्रह किया है।
PunjabKesari
ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। बता दें कि ईडी ने 24 मई को याचिका दाखिल की थी जो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। एजेंसी ने निचली अदालत के एक अप्रैल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है। एजेंसी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश कानून के इस तय सिद्धांत पर विचार नहीं कर पाए कि नियमित रूप में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एजेंसी का कहना था कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी एलएलपी के कर्मचारी और मामले में सह-आरोपी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है।
PunjabKesari
ईडी के वकील डीपी सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि उन्हें राहत दी गयी तो वह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एजेंसी की जांच के लिए नुकसानदायक होगी। वाड्रा लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में काले धन को सफेद में बदलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी का आरोप है कि वाड्रा के करीबी सहयोगी अरोड़ा को उनकी अघोषित विदेशी संपत्तियों के बारे में पता था और वह धन का बंदोबस्त करने में अहम था। मामले को रद्द करने की मांग वाली वाड्रा और अरोड़ा की दो अलग अलग याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं।

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Seema Sharma

Recommended News

Related News