कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2024 - 04:24 PM (IST)
नेशनल डेस्क: राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार दोपहर को उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। जमानत के लिए 2 लाख रुपए का मुचलका और 1 लाख रुपए की राशि पर यह मंजूरी दी गई। जमानत याचिका की पैरवी एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान और आफरीन रिजवी ने की थी।
हत्या के बाद गिरफ्तारी
28 जून 2022 को, मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मोहम्मद जावेद को इस घटना के 20 दिन बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि जावेद ने घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मुलाकात की थी। उसके घर की तलाशी के दौरान एक बिना धार वाली तलवार भी मिली थी, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जावेद का पेशा और आरोप
मोहम्मद जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था। उसकी जान पहचान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से वसीम के जरिए हुई थी। जावेद पर रेकी करने का भी आरोप था। एक साल पहले भी उसने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन एनआईए की अपील पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इस बार हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।