बीमार बच्ची के रोने पर शौहर की नींद में पड़ा खलल, तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 02:46 PM (IST)

इंदौर: मध्यप्रदेश में बीमार बच्ची के रोने पर शौहर की नींद में पड़ा खलल पडऩे से पत्नी को तीन तलाक दे दिया। 21 वर्षीय महिला ने यह आरोप लगाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है कि उसकी एक साल की बीमार बच्ची के देर रात रोने से नींद में खलल पडऩे पर शौहर ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे में मायके में रह रही उज्मा अंसारी (21) ने अपने इंदौर निवासी पति अकबर और ससुराल वालों के खिलाफ इस आशय की शिकायत की है। उज्मा और अकबर (25) की शादी दो साल पहले हुई थी। 


विवाहिता ने कराई पुलिस में शिकायत दर्ज
विवाहिता ने सेंधवा के पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में कहा, मेरी बच्ची की तबीयत चार अगस्त को ठीक नहीं थी। वह रात में उठकर रोने लगी। इससे मेरे पति की नींद खुल गयी। वह मुझे बच्ची को मार डालने को कहने लगे। इस बात पर हम दोनों की बहस सुनकर मेरे ससुर और जेठ हमारे कमरे में आ गये। फिर इन सभी ने मेरे साथ मारपीट की तथा मेरी बेटी को पलंग से नीचे फेंक दिया। शिकायत में कहा गया, मेरे पति ने इन सबकी (ससुराल वालों की) उपस्थिति में तीन बार तलाक बोल दिया और मेरी मां को फोन कर कहा कि वह मुझे ले जायें। मुझे और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया गया। 21 वर्षीय महिला ने शिकायत में अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताडऩा और बेटी पैदा होने पर मारपीट करने के आरोप भी लगाये हैं।
 

कानून में तब्दील हो चुका है यह विधेयक
बड़वानी के पुलिस अधीक्षक डीआर टेनीवार ने बताया, चूंकि महिला के आरोपों से जुड़ा तमाम घटनाक्रम इंदौर का है। इसलिए हमने उसकी शिकायत को जांच के लिए इंदौर पुलिस को भेज दिया है। उधर, इंदौर के रावजी बाजार पुलिस थाने के प्रभारी सुनील गुप्ता ने कहा, महिला की शिकायत हालांकि हमारे पास अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन हम उससे संपर्क कर मामले की वस्तुस्थिति जांचेंगे। इसके आधार पर उचित कदम उठाएंगे। महिला के आरोपों पर उसके पति की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के जरिए एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर वैधानिक रोक लगायी गयी है। यह विधेयक पिछले महीने संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी से कानून में तब्दील हो चुका है। इस कानून में मुजरिम के लिएतीन साल तक के कारावास का प्रावधान है। 


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Edited By

Anil dev

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