मौत के 13 साल बाद जेल IG को न्याय, 32 साल तक चला मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद किया पुराना आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 20, 2023 - 05:41 PM (IST)

नेशनल डेस्क: महानिरीक्षक (जेल) पद से 32 साल पहले सेवानिवृत्त रामानुज शर्मा को मौत के करीब 13 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिल पाया है। हाईकोर्ट ने पेंशन काटने के 24 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, वहीं काटी गई राशि को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने दिवंगत रामानुज शर्मा के बेटे और अन्य परिजनों की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्हें दी गई चार्जशीट और सजा को निरस्त कर दिया है। रामानुज शर्मा ने 1999 में सरकार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। 10 अप्रैल 2010 को उनकी मौत हो गई थी।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले चार्जशीट
दिवंगत रामानुज शर्मा जेल आईजी के पद से 30 जून 1991 को रिटायर हुए थे। इसके एक दिन पहले उनको 1977 के 14 साल पुराने एक मामले में चार्जशीट थमाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। चार्जशीट के अनुसार जेल के दो गार्ड को 1976 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी मानकर प्रोबेशन का लाभ दे दिया था। इस आदेश को डीजे कोर्ट ने भी बहाल रखा था।