Supreme Court का बड़ा फैसला: Protest में Pellet Gun इस्तेमाल पर बनेगी नई गाइडलाइन, तय होंगे नियम

punjabkesari.in Monday, Aug 03, 2026 - 04:12 PM (IST)

नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित की जा सकती है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करने पर विचार कर रहा है। इस प्रोटोकॉल में यह तय किया जा सकता है कि कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां पैलेट गन का इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में कर सकती हैं।

 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और जहां भी कानूनी रूप से संभव होगा, FIR वापस ले लेगी। हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली जा सकतीं।

मेहता के जवाब में जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा, "आपराधिक कानून की व्यवस्था FIR वापस लेने की इजाज़त देती है। ऐसा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके किया जाता है। कृपया पहले आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों और बाकियों को अलग-अलग करें।" 

मेहता ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले पर याचिकाकर्ताओं की वकील वृंदा ग्रोवर से बातचीत की है। वहीं, ग्रोवर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं का भविष्य अभी लंबा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, सवाल यह है कि क्या FIR वापस ली जाएंगी या उन्हें रद्द किया जाएगा। यह मामला शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़ा था। ये युवा हैं और इनका भविष्य अभी बाकी है। FIR रद्द करने के लिए भी, हमारे पास बिहार, बंगाल, असम, यूपी और दिल्ली में FIR हैं। राज्यों के साथ इस पर बातचीत पूरी होने के बाद हम इस कोर्ट में वापस आएंगे।"  

मेहता ने जवाब दिया, "कानूनी रूप से जो भी तरीका सही होगा, सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी।"

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। मेहता ने कहा, "हम छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,738 लोग थे। उनकी पहचान कर ली गई है। उन पर हत्या, हत्या की कोशिश, रेप आदि के आरोप हैं।" 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कानून के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR बंद कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसके पिछले आदेश में इस्तेमाल किए गए शब्द "आपराधिक रिकॉर्ड" का मतलब गंभीर और जघन्य अपराधों से है। मेहता ने कोर्ट से आगे कहा, "हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जो माहौल को गरमाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।" अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है।

पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तय करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन स्थितियों को भी बताएगा जिनमें पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पिछले हफ़्ते, कोर्ट ने कहा था कि कुछ मामलों में पुलिस को स्थिति के हिसाब से अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया (ग्रेडेड रिस्पॉन्स) देने की ज़रूरत होती है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा था, "हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि असंतोष ज़ाहिर करने वाले या विरोध करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका है कि पुलिस कर्मियों को हथियार दिए जाएं, इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है... हर कोई इंसान है। अगर कोई लाठी लेकर आ रहा है, तो आप प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल लेंगे।"

पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े पुलिस के सभी ज़रूरी स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड पर रखे ताकि कोर्ट उनकी जांच कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सभी ड्यूटी लॉग और हथियार व गोला-बारूद के लॉग सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। ये बातें नागरिकों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गईं।

गौरतलब है कि पिछले महीने, NEET UG पेपर लीक में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। CJP के 'संसद चलो' विरोध मार्च के दौरान, ऐसी ख़बरें आईं कि रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे चार प्रदर्शनकारी घायल हो गए।
 


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Content Editor

Anu Malhotra

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