ITR Filing Last Date: कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब इस दिन तक करवा सकेंगे ITR फाइल

punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 05:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: ITR फाइल करवाने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कई हाई कोर्ट्स के फैसलों के बाद ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 थी।

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तीन हाई कोर्ट्स का फैसला

हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 करने का फैसला सुनाया है। ये दोनों फैसले गुजरात हाई कोर्ट के उस निर्देश के कुछ ही दिन बाद आए हैं, जिसमें कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को ऑडिट मामलों के लिए ITR की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।

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कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि "जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने पहले कहा था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्धारित तारीख और ITR दाखिल करने की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए। चूंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पहले ही 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, इसलिए ऑडिट मामलों के लिए ITR की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर 2025 तक बढ़नी चाहिए।"

CBDT पर बढ़ा दबाव

देश के तीन बड़े हाई कोर्ट्स के एक जैसे फैसलों के कारण अब CBDT पर आधिकारिक तौर पर समयसीमा बढ़ाने के लिए सर्कुलर जारी करने का दबाव बढ़ गया है। CBDT के वकील अदालत में कोई स्पष्ट निर्देश पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBDT के वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अंतिम तारीख न बढ़ाना कोर्ट के पिछले आदेश की स्पष्ट अवमानना मानी जाएगी। इसके बाद CBDT के वकील ने अधिक समय मांगते हुए कहा कि यह मामला CBDT चेयरमैन के विचाराधीन है। अब जल्द ही CBDT को आधिकारिक नोटिस जारी करके नई तारीख (30 नवंबर 2025) की पुष्टि करनी होगी।

 


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News Editor

Radhika

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