Train Ticket Cancellation: 16 जनवरी से रेलवे का ट्रेन टिकट कैंसिल के नियमों में बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर-अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल

punjabkesari.in Tuesday, Jan 20, 2026 - 11:50 AM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने नए साल के मौके पर ट्रेन टिकट रद्द करने (कैंसिलेशन) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 16 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार, नए नियमों का नाम है ‘रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराये का प्रतिदेय) संशोधन नियम 2026’। इस संशोधन में अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II एक्सप्रेस ट्रेनों को भी शामिल किया गया है।

रेलवे ने बताया कि नए नियम 16 जनवरी से लागू हो गए हैं। इसके तहत टिकट कैंसिल करने पर कटने वाले शुल्क की दरें कुछ इस प्रकार हैं:

  • अगर टिकट ट्रेन के तय समय से 72 घंटे या उससे अधिक पहले रद्द किया जाता है, तो 25 प्रतिशत राशि कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटी जाएगी।

  • अगर टिकट 72 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो कैंसिलेशन चार्ज 50 प्रतिशत लगेगा।

  • अगर टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय में रद्द किया जाता है, तो कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी।

  •  वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में, अगर प्रस्थान के 8 घंटे पहले तक टिकट का कैंसिलेशन या ऑनलाइन टीडीआर फाइल नहीं किया गया, तो उस टिकट का किराया पूरी तरह से नहीं लौटाया जाएगा।

  • अमृत भारत II एक्सप्रेस के रिजर्व टिकट पर वही नियम लागू होंगे जो वंदे भारत स्लीपर पर हैं।

  • वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II एक्सप्रेस के लिए टिकट कैंसिल करने का समय बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया, जबकि अन्य ट्रेनों के लिए यह अवधि 48 घंटे है।

  • अमृत भारत II एक्सप्रेस के अनारक्षित टिकट पर पहले से लागू नियम वैसा ही रहेंगे।

इसके अलावा रेलवे ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय ट्रेनों के मूल किराए में भी बदलाव किया है।

इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और सुविधाजनक बनाना है, साथ ही ट्रेन संचालन में किसी भी तरह की बाधा को रोकना है।


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Content Editor

Anu Malhotra

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