Indian Railway: ट्रेन में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं या नहीं? जानें रेलवे का नए नियम
punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 08:27 PM (IST)
नेशनल डेस्कः अगर आप अकसर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, क्या भारतीय रेल में शराब ले जा सकते हैं? हाल के समय में भारतीय रेलवे ने इस पर कई नए नियम लागू किए हैं। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार, ट्रेन में कोई भी ऐसा सामान ले जाना मना है जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो या उनकी जान को खतरा हो। हालांकि, सीलबंद शराब को लेकर यात्रा करने की अनुमति हो सकती है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस राज्य से यात्रा कर रहे हैं।
शराब को लेकर रेलवे के नए नियम
भारतीय रेलवे में शराब ले जाने के नियम केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों पर निर्भर करते हैं। ट्रेन में यात्रा के दौरान भारतीय रेलवे के नियम लागू होते हैं, लेकिन राज्य का एक्साइज लॉ यह तय करता है कि कितनी शराब ले जाई जा सकती है।
शराब अलाउड राज्य: गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र – यात्री सीमित मात्रा में शराब ले जा सकते हैं।
ड्राई जोन राज्य: गुजरात, बिहार, नागालैंड – यहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे राज्यों में यात्रा करते समय शराब ले जाना अपराध है और सजा का प्रावधान है।
इसका मतलब यह है कि आप केवल उन राज्यों में शराब की सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं, जहां यह कानूनी है। यदि ट्रेन का रूट किसी ड्राई जोन से होकर गुजरता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
2 लीटर तक सीलबंद शराब ले जाने की अनुमति
अधिकतर राज्यों के एक्साइज विभाग यात्रियों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2 लीटर तक सीलबंद शराब ले जाने की अनुमति देते हैं। शराब की बोतलें पूरी यात्रा के दौरान खुली नहीं होनी चाहिए और इन्हें हैंडबैग में नहीं, बल्कि सामान में रखना चाहिए। साथ ही, खरीद रसीद भी साथ रखनी जरूरी है, ताकि यह साबित किया जा सके कि शराब किसी लाइसेंस प्राप्त दुकान से खरीदी गई है।
यदि ट्रेन किसी ऐसे राज्य में प्रवेश करती है, जहां शराब प्रतिबंधित है, तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या स्थानीय एक्साइज अधिकारी जांच कर सकते हैं। वहीं, पूरी यात्रा गैर-प्रतिबंधित राज्यों में होने पर, जिम्मेदारी से सीलबंद शराब ले जाना कोई अपराध नहीं है।
