राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ भारतीय वायुयान विधेयक 2024
punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2024 - 01:20 PM (IST)
नेशनल डेस्क: राज्यसभा ने गुरुवार को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ इसपर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडु ने सदन में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर दो दिन में लगभग छह घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कि विधेयक का नाम भारतीय भाषाओं के अनुरूप है। देश में विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। देश के विकास के साथ इस क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। देश में नये हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं।
यह विधेयक भारतीय वायुयान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। श्री नायडु ने कहा कि उडान योजना ने देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के परिद्दश्य में भारी बदलाव हो रहा है। अंतररष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरुप देश के उड्डयन को बनाने की जरुरत है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें यात्रियों की निजता बनाये रखने का प्रबंध किया गया है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन के परिचालन और संचालन को भली भांति परिभाषित किया गया है। सरकार का उद्देश्य विमानन क्षेत्र का विकास करना है और इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। यह विधेयक केंद्र सरकार को वायुयान निर्माण, डिजाइन, मेंटेनेंस, स्वामित्व, उपयोग, परिचालन, बिक्री, निर्यात और आयात पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है। वायुयान से जुड़े अन्य मामलों में भी नियमन और नियंत्रण का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। विधेयक में विमान को खतरनाक तरीके से उड़ाने, विमान में हथियार या विस्फोटक ले जाने, हवाई अड्डों के पास कूड़ा-कचरा फैलाने या जानवरों का वध करने को अपराध माना गया है। इन अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।