Election Commission का बड़ा ऐलान- बिहार में बुजुर्गों, दिव्यांगों और सेवा मतदाताओं को मिलेगी ये खास सुविधा

punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 04:17 PM (IST)

नेशनल डेस्क: निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को जारी किये गये बयान में बताया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बयान के अनुसार ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर ‘फॉर्म 12 डी' के जरिए अपने बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद मतदान दल उनके घर जाकर उनके वोट एकत्र करेंगे।

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आयोग ने बताया कि अग्निशमन, स्वास्थ्य, विद्युत, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन तथा लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाओं जैसे आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र के वास्ते आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस पर कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी ‘आवश्यक सेवाओं के चलते अनुपस्थित मतदाता' की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे वे भी डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। प्रत्याशियों की सूची के अंतिम रूप से तय होते ही सेवा मतदाताओं को उनके मतपत्र ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम' (ईटीपीबीएस) के जरिए भेजे जाएंगे। इन मतदाताओं को डाक खर्च वहन नहीं करना होगा।

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस सुविधा के संबंध में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को भी अवगत कराएं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुबाबिक, ‘अति वरिष्ठ नागरिक' श्रेणी यानी 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तेजी से घटी है। आयोग के अनुसार एक जनवरी तक 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 16,07,527 थी, जो एसआईआर के बाद घटकर 4,03,985 रह गई। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे।


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News Editor

Radhika

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