ट्रैफिक नियम तोड़ा तो पुलिसवालों को देना होगा दोगुना जुर्माना, एडवाइजरी जारी

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2019 - 10:20 AM (IST)

नई दिल्ली: मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन कर 1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत अब तक कई लोगों को भारी जुर्माना लग भी चुका है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए भी एक खास एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक अगर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई पुलिसवाला ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे चालान का दोगुना जुर्माना देना होगा। यह एडवाइजरी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मीनू चौधरी ने जारी की है।

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अधिकारियों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसवाले हेलमेट पहनते हैं या नहीं, साथ ही वे लोग रेड लाइट तोड़ने से भी बचें और अन्य नियमों का भी ध्यान रखें और अगर किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उनको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इस बात पर ध्यान न दिया जाए कि पुलिसवाला निजी वाहन पर है या सरकारी गाड़ी में, नियम तोड़ने पर उनका चालान कटेगा ही। उल्लेखनीय है कि पिछले साल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 200 से ज्यादा पुलिसवालों का चालान कटा था।

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Seema Sharma

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