पत्नी के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो बनाकर पति ने फेसबुक पर किया अपलोड, हो गया बवाल

punjabkesari.in Monday, Mar 24, 2025 - 05:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि विवाह पति को पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण प्रदान नहीं करता और न ही उसकी निजता या स्वायत्तता के अधिकार को समाप्त करता है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का अंतरंग वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। वीडियो के अपलोड होते ही वह वायरल हो गया और परिवारजन को पता चलने पर जमकर बवाल हुआ। कोर्ट ने इसे वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता का घोर उल्लंघन बताया। मिर्जापुर के थाना पदरी में महिला ने अपने पति प्रद्युम्न यादव के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसके पति ने बिना उसकी जानकारी और सहमति के संबंध का अश्लील वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि पति द्वारा ऐसे वीडियो को सार्वजनिक करना न केवल निजता का हनन है बल्कि यह विवाह संबंधी विश्वास और सम्मान का भी उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि, "एक पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है बल्कि वह अपने अधिकारों और इच्छाओं वाली एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान किया जाना जरूरी है।"

याचिका क्यों हुई खारिज?

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि चूंकि पति और पत्नी कानूनन विवाहित हैं इसलिए आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता और उनके बीच समझौते की गुंजाइश है। हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि विवाह किसी को भी ऐसे अपराध करने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने भी इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

क्या कहता है कानून?

आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसार करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।इस फैसले के जरिए अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह किसी को भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह के आपत्तिजनक कार्य करने की छूट नहीं देता। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और निजता की सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है।

 


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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