बैंक लॉकर में कितना सोना रखने की लिमिट है? 10, 100 या 500 ग्राम? जानें RBI के नियम

punjabkesari.in Sunday, Nov 02, 2025 - 03:38 PM (IST)

नेशनल डेस्क : अक्सर लोग अपने कीमती गहनों और सोने को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से चोरी या नुकसान का डर नहीं रहता और जरूरत पड़ने पर गहने आसानी से निकाले जा सकते हैं। हालांकि, बैंक लॉकर में गहने रखने से जुड़े कुछ जरूरी नियम और सीमाएं हैं जिनकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए।

घर में कितना सोना रख सकते हैं?

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी घर में एक विवाहित जोड़ा रहता है, तो वे कुल मिलाकर 600 ग्राम तक सोना कानूनी रूप से रख सकते हैं।

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बैंक लॉकर में सोना रखने की लिमिट

RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने बैंक लॉकर में सोना रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है। यानी ग्राहक अपने लॉकर में अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतना सोना रख सकता है। हालांकि, यह जरूरी है कि आपके पास उस सोने की वैध खरीद का प्रमाण (बिल या रसीद) मौजूद हो। बैंक यह नहीं पूछ सकता कि लॉकर में क्या रखा गया है, जब तक कि उसमें कोई अवैध वस्तु न हो।

लॉकर के नए नियम – प्रायोरिटी लिस्ट जरूरी

हाल ही में बैंकिंग नियमों में बदलाव के तहत अब लॉकर धारक को एक प्रायोरिटी लिस्ट (Priority List) देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस लिस्ट में लिखा होता है कि लॉकर मालिक की मृत्यु के बाद लॉकर पर अधिकार किसे मिलेगा। इस नियम का उद्देश्य सुरक्षा को और मजबूत करना और भविष्य में होने वाले परिवारिक विवादों से बचना है। अब बैंक इस सूची के अनुसार क्रमवार व्यक्ति को लॉकर एक्सेस देगा। पहले नाम वाले व्यक्ति की गैरमौजूदगी में सूची में अगले व्यक्ति को अधिकार मिलेगा।

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Content Editor

Mehak

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