बंगाल सरकार को गृह मंत्रालय का निर्देश, राजीव कुमार के खिलाफ करें अनुशासनात्मक कार्रवाई

punjabkesari.in Tuesday, Feb 05, 2019 - 07:02 PM (IST)

नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के धरने पर बैठने को नियमों एवं सेवा शर्तों का घोर उल्लंघन करार देते हुये पश्चिम बंगाल सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है।  मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आज लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राजीव कुमार ने अनुशासनहीनता के साथ ही अखिल भारतीय सेवा (कदाचार) नियम, 1968/ एआईएस (डी एंड ए) और नियम 1969 का उल्लंघ किया है।
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मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ ही उसे इस बारे में की गयी कार्रवाई से भी अवगत कराने को कहा है।  शारदा चिट फंड मामले की जाँच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों और राज्य पुलिस के बीच हुये टकराव के बाद उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गयी रिपोर्ट के बाद कुमार के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
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मंत्रालय ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि उसे मिली रिपोर्ट के अनुसार, कुमार कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ कोलकाता में मेट्रो चेनल पर धरने पर बैठ गये। यह पहली नजर में अखिल भारतीय सेवा कदाचार निमय 1968 / एआईएस (अनुशासन और अपील) और नियम 1969 का उल्लंघन है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कुमार ने अखिल भारतीय सेवा (कदाचार) नियम 1968 के निमय 3(1), 5 (1) और 7 का भी उल्लंघन किया है।
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अखिल भारतीय सेवा के नियम 3 (1) के अनुसार, सेवा में रहते हुए प्रत्येक सदस्य ड्यूटी के प्रति निष्ठा रखेगा और  पूरी तरह समर्पित रहेगा। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो सेवा में रहते हुये उससे अपेक्षित न हो।   नियम 5(1) के अनुसार, सेवा का कोई भी सदस्य राजनीति करने वाले किसी दल या संगठन का सदस्य नहीं रहेगा और न ही उससे जुडेगा। वह किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक आंदोलन से न जुड़ेगा और न ही उसका समर्थन करेगा या उसमें सहायक बनेगा।   


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Yaspal

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