हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला: पति के रिश्तेदारों को चाय न देने पर तलाक नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Jun 11, 2024 - 12:54 PM (IST)

नेशनल डेस्क: हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि पत्नी पति के रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के लिए चाय नहीं बनाती, तो इसे पति पर अत्याचार नहीं माना जा सकता और इस आधार पर तलाक की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बुंगर की खंडपीठ ने सुनाया। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

पति ने अपनी याचिका में कहा कि पत्नी मामूली बातों पर झगड़ा करती है और रिश्तेदारों व दोस्तों के लिए चाय तक नहीं बनाती। इसके चलते उनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो गया है और इसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और पति की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामूली कहासुनी और घर के अंदरूनी मामलों को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह शादी के ताने-बाने का हिस्सा हैं और इसके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इससे पहले भी एक मामले में हाईकोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था, जिसमें पति ने तलाक की मांग करते हुए कहा था कि पत्नी उसके लिए खाना नहीं बनाती है। कोर्ट ने उस मामले में भी तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद और घरेलू मामलों को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है और इसे निभाने के लिए दोनों पक्षों को आपसी समझ और सहनशीलता से काम लेना चाहिए।

 


 

 


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Content Editor

Mahima

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