ट्रेन के खाने में चूहा-छिपकली मिली तो 5 लाख और बाल निकलने या वेज की जगह नॉनवेज परोसने पर ठेकेदार को लगेगा 2 लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Nov 25, 2023 - 04:42 PM (IST)

नेशनल डेस्क: ट्रेन की पैंट्री कार, रेलवे स्टेशन की कैंटीन और इनके द्वारा तैयार किए गए खाने में चूहा या छिपकली मिली तो पहली बार शिकायत मिलने पर 5 लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा जबकि दूसरी बार गलती हुई तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। रेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केटरर अगर यात्रियों को खाना परोसने में किसी भी तरह की चूक करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पांच मौके मिलेंगे जबकि छठी बार में ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

रेल अधिकारियों के मुताबिक ऐसा करने पर केटरर खाने में स्वच्छता और कर्मचारियों के व्यवहार को बढ़िया रखेंगे। ऐसा होने पर रेल यात्रियों को भी खाने के लिए स्वच्छ भोजन मिलेगा और खाना परोसने वाले कर्मचारी के अभद्र व्यवहार का भी शिकार नहीं होना पड़ेगा। तय किए गए जुर्माने की लिस्ट तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी हैं।

रेल यात्रियों को खाना परोसने वाले व्यक्ति की वदीं और जूते गंदे पाए जाने, नाखून ना कटे होने और सर पर टोपी ना डाले होने पर भी जुर्माना है। अगर रेल यात्री से ओवरचार्ज या फिर धक्का मुक्की की जाती है तो संबंधित केस में ढाई लाख रूपए जुर्माना तय किया गया है।


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News Editor

Parveen Kumar

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