BMW Car Accident: बीएमडब्लयू कार एक्सीडेंट मामले में आज नहीं हुआ फैसला, 20 सितंबर तक टली सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 04:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली के धौलाकुआं में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 27 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान गगनप्रीत के वकील ने उनकी जमानत को लेकर कई दलीलें दीं और पुलिस पर भी सवाल उठाए। वहीं दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार के वकील ने गगनप्रीत की जमानत का विरोध किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

आरोपी के वकील की दलीलें

गगनप्रीत के वकील निखिल कोहली ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने जानबूझकर IPC की धारा 304 लगाई है, जिसमें उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है, जबकि यह मामला 304A का है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गगनप्रीत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो पुलिस से यह क्यों नहीं पूछा गया कि 304A क्यों नहीं लगाई गई?

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वकील ने यह भी कहा कि हादसे के बाद गगनप्रीत के साथ उनके दो बच्चे भी कार में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके से गुजरी एक एंबुलेंस घायलों को देखकर भी नहीं रुकी और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वकील ने कहा कि उन्हें पीड़ित परिवार से पूरी सहानुभूति है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर यह मामला गंभीर बनाया है।

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दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में गगनप्रीत के वकील की दलीलों का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि गगनप्रीत इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं थी, जितना कि बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक टैक्सी में पास के आर्मी बेस अस्पताल ले जाने को कहा गया था, लेकिन गगनप्रीत के कहने पर उन्हें दूर के अस्पताल ले जाया गया, जिससे काफी समय बर्बाद हुआ।

पीड़ित परिवार के वकील के तर्क

पीड़ित नवजोत के परिवार के वकील ने भी गगनप्रीत की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार घायल को सबसे पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए। इसके बावजूद नवजोत को स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया, जबकि जो महिला (गगनप्रीत) सही-सलामत दिख रही थी, उसे आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। वकील ने कहा कि कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बीएमडब्ल्यू पलट गई और उसके एयरबैग भी खुल गए।

 


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News Editor

Radhika

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