GST में बड़ी राहत: कैंसर समेत 33 दवाएं सस्ती, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, जानिए क्या-क्या होगा सस्ता
punjabkesari.in Thursday, Sep 04, 2025 - 07:22 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देश की आम जनता और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा।
अब 33 जीवन रक्षक दवाएं होंगी टैक्स फ्री
GST परिषद ने कैंसर सहित 33 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से वस्तु एवं सेवा कर (GST) से मुक्त कर दिया है। इन दवाओं पर पहले 12% GST लगाया जाता था, लेकिन अब इन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Tax cut on Diagnostic instruments with #NextGenGST. pic.twitter.com/HkycRcbGz8
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
इन प्रमुख दवाओं को मिली छूट
जीरो टैक्स की सूची में कई जानी-मानी दवाएं शामिल हैं, जैसे:
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ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक
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एस्किमिनिब
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डारातुमुमैब
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रिस्डिप्लम
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एमिसिजुमैब
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एवोलोकुमैब
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इंक्लिसिरन और अन्य महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल और जेनेटिक दवाएं जिनका उपयोग कैंसर, रेयर जेनेटिक डिज़ीज़ और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में होता है।
तीन और दवाएं अब 5% से सीधे टैक्स फ्री
इसके अलावा तीन अन्य दवाएं, जिन पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब उन्हें भी जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर भी बड़ी राहत
अब से सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, चाहे वह फैमिली फ्लोटर हो या वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरी तरह से GST मुक्त होंगी। पहले इन पर 18% तक टैक्स लगता था, जिससे बीमा पॉलिसी महंगी हो जाती थी। इस फैसले से न केवल बीमा लेना सस्ता होगा, बल्कि इससे देश में बीमा की पहुँच भी बढ़ेगी।
मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स कम
स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग होने वाले कई आवश्यक उपकरणों और उत्पादों पर भी GST दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
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थर्मामीटर
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मेडिकल ऑक्सीजन
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ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स
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डायग्नोस्टिक किट्स
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चश्मे
इससे इन सामान्य मेडिकल उपकरणों की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।
5% GST स्लैब में शामिल हुईं रोजमर्रा की चीजें
अब कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं केवल 5% GST के दायरे में आ गई हैं। पहले इन पर अधिक दरें लागू थीं, लेकिन अब इन्हें सस्ता किया गया है।
5% टैक्स स्लैब में रखे गए उत्पाद:
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शैंपू
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साबुन
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बालों के तेल
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नमकीन
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कॉफी (इंस्टेंट/प्रोसेस्ड)
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नूडल्स
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पास्ता
18% टैक्स स्लैब में शिफ्ट हुए बड़े कंज्यूमर गुड्स
पहले जिन वस्तुओं पर 28% टैक्स लगता था, उन्हें अब 18% GST के दायरे में लाया गया है। यह निर्णय ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आया है।
28% से घटाकर 18% GST में डाले गए आइटम:
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कार
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बाइक
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टीवी
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सीमेंट
कब से लागू होंगी नई दरें?
सरकार द्वारा घोषित यह नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से देशभर में लागू होंगी। यानी इस तारीख के बाद से टैक्स छूट का लाभ आम जनता को सीधे मिलने लगेगा।
क्या कहती हैं ये रिफॉर्म्स?
सरकार के ये निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक ठोस कदम हैं। इससे खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जो महंगे इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा बीमा को प्रोत्साहन मिलने से देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कवरेज दोनों में वृद्धि होगी।