Pet Dogs Guidelines: अब पालतू कुत्तों के लिए नई गाइडलाइंस जारी: नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
punjabkesari.in Thursday, Aug 21, 2025 - 07:13 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देशभर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कोई भी इन घटनाओं से अछूता नहीं है। चेन्नई में भी पालतू और आवारा कुत्तों द्वारा हमले के कई गंभीर केस सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने अब पालतू कुत्तों को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं।
थूथन, पट्टा और कॉलर के बिना बाहर घूमना मना
GCC ने स्पष्ट किया है कि अब पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर तभी लाया जा सकता है जब उनके पास थूथन (मज़ल), पट्टा (लीश) और कॉलर हो। इसके अलावा, जो भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को लेकर सड़क, पार्क या अपार्टमेंट की लिफ्ट में नजर आएगा, उसे इन सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई तय है।
पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
अब चेन्नई में कुत्ता पालने वाले हर व्यक्ति को अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ कुत्तों को रैबीज जैसी गंभीर बीमारियों के टीके लगवाना भी जरूरी है। इससे न केवल पशुओं की सुरक्षा होगी बल्कि लोगों की भी जान जोखिम में नहीं पड़ेगी।
आक्रामक नस्लों पर भी लगाम
कॉर्पोरेशन ने यह भी निर्देश दिया है कि आक्रामक और हिंसक स्वभाव वाले कुत्तों को पालने से बचना चाहिए। यदि कोई ऐसी नस्लें पालता है जो दूसरों के लिए खतरा बन सकती हैं, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही एक समय में केवल एक ही कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने की अनुमति दी गई है, ताकि नियंत्रण बना रहे।
हमलों की घटनाएं दे रहीं चेतावनी
हाल ही में चेन्नई में एक पालतू पिटबुल ने 55 वर्षीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी मौत हो गई। यही नहीं, उसी घटना में कुत्ते की मालकिन भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस दर्दनाक घटना ने शहर भर में सनसनी फैला दी थी। इसके अलावा कांचीपुरम और मदुरै में भी डॉग अटैक से लोगों की जानें जा चुकी हैं—जिसमें एक 5 साल का बच्चा और 60 वर्षीय महिला शामिल थीं।
हर महीने सैकड़ों केस, डॉक्टर भी कर चुके हैं आगाह
सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक, चेन्नई में हर महीने सैकड़ों लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों के मन में डर बैठ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा से जुड़ा मसला है।
कठोर नियमों से कसेगा शिकंजा
GCC का मानना है कि अब सख्ती बरतने का वक्त आ गया है। पालतू कुत्तों को लेकर जो लापरवाही अब तक नजर आ रही थी, उस पर काबू पाने के लिए ये नए नियम अहम भूमिका निभाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।