Green Crackers: इस दीवाली पटाखे चलाने के लिए SC ने जारी किए सख्त नियम, रुल फॉलो न करने पर होगा ये कड़ा एक्शन
punjabkesari.in Thursday, Oct 16, 2025 - 01:02 PM (IST)
नेशनल डेस्क : Delhi-NCR में इस साल दीपावली का त्योहार ग्रीन पटाखों के साथ मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 'परीक्षण के आधार पर' ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए बेहद सख्त नियम और दिशानिर्देश तय किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखे
एक समाचार एजेंसी के अनुसार दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल NEERI और PESO द्वारा अनुमोदित QR Code वाले ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि जिन पटाखों पर क्यूआर कोड नहीं होगा, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

पटाखों की बिक्री और जलाने का समय तय
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अनुमति |
नियम और दिशानिर्देश |
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बिक्री की अनुमति |
ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ही मान्य होंगे। |
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पटाखे जलाने का समय |
दिवाली के दो दिन यानी 19 और 20 अक्टूबर को, केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। |
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पटाखे का प्रकार |
NEERI द्वारा अनुमोदित 'ग्रीन पटाखे' जिनकी उत्सर्जन क्षमता (कण और गैस) 30% कम होती है, उन्हें ही खरीदने या इस्तेमाल करने की अनुमति है। |
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लाइसेंस
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केवल नवीनीकृत या अस्थायी रूप से मान्य लाइसेंस वाले लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को ही दिल्ली में पटाखे बेचने की अनुमति मिलेगी। |
ये पटाखे रहेंगे Ban
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पारंपरिक पटाखे (उच्च उत्सर्जन वाले), बेरियम और सीरीज़ वाले पटाखे या 'लड़ी' वाले पटाखों पर बैन है।
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अनुमति वाले समय के बाद पटाखे फोड़ना सख्त मना है।
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गैर-प्रमाणित पटाखे बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
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दिल्ली-एनसीआर के बाहर से खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं होगी।
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अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं है।
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बिना लाइसेंस के सड़क किनारे पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी।
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दिल्ली पुलिस Foot Patrol करेगी।
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पीईएसओ को विभिन्न बिक्री केंद्रों की अचानक चैकिंग और नमूना परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
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अवैध स्टॉक को ज़ब्त किया जाएगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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दिवाली के बाद, खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए केवल दो दिन का समय दिया जाएगा।
