GST हुई कम, तो क्या Retailers ने बढ़ा दी कीमतें? नई GST लागू होने के बाद सरकार को मिलीं 3,000 शिकायतें

punjabkesari.in Monday, Sep 29, 2025 - 04:08 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देशभर में 22 सितंबर से नई GST दरें लागू हुई हैं। इन दरों के लागू होने के बाद अब सरकार को रिटेलरों द्वारा भ्रामक छूट और अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में लगभग 3,000 उपभोक्ता शिकायतें मिली हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने सोमवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि हर दिन शिकायतें मिल रही हैं और मंत्रालय उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को भेज रहा है।

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खरे ने कहा,“हर दिन हमें शिकायतें मिल रही हैं। अब तक करीब 3,000 शिकायतें मिली हैं। हम इन्हें CBIC को आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं।” उन्होंने बताया कि कई शिकायतों में मूल्य निर्धारण में “डार्क पैटर्न” सामने आ रहे हैं, जहां रिटेलर GST दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “यदि विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो इसे क्लास एक्शन के लिए योग्य माना जाएगा। हम इस पर नजर रख रहे हैं। हम निश्चित रूप से उन मामलों पर ध्यान देंगे जहां उपभोक्ताओं के साथ भ्रामक छूट के जरिए धोखाधड़ी की जा रही हो।”

मंत्रालय निगरानी को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चैटबॉट तकनीक का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों को ट्रैक और विश्लेषण कर रहा है। खरे ने कहा कि ध्यान भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उन मामलों पर है जहां GST कटौती का लाभ अंतिम कीमतों में उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विशेष क्षेत्र से बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं, तो सरकार ऐसे प्रथाओं के खिलाफ क्लास एक्शन पर विचार कर सकती है। ये शिकायतें उस समय आई हैं जब GST परिषद ने 3 सितंबर को अपनी 56वीं बैठक में कई श्रेणियों में दरों का पुनर्संगठन मंजूर किया था। संशोधित GST दरें 22 सितंबर से लागू हो गईं।

 


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News Editor

Radhika

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